बिहारः पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत

बिहारः पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत

Share this post:

 

पटना, 5 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के मोकामा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनंत सिंह को मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय से राहत मिली है। मोकामा के चर्चित सोनू-मोनू फायरिंग मामले में पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। अब पूर्व विधायक के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

'छोटे सरकार' के रूप में चर्चित पूर्व विधायक फिलहाल जेल में बंद हैं। यह पूरा मामला इस साल 22 जनवरी का है, जिसमें मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और उनके लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में निचली अदालत ने पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी है।

गौरतलब है कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। बताया जाता है कि आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनंत सिंह अगले एक-दो दिनों में जेल से रिहा हो सकते हैं। यह पूरा मामला इस साल 22 जनवरी के मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ा है।

आरोप है कि सोनू-मोनू गैंग ने गांव के एक परिवार को उनके घर से निकालकर ताला जड़ दिया था। चर्चा है कि यह पूरा मामला पैसे के विवाद से जुड़ा है। इस मामले की शिकायत जब अनन्त सिंह तक पहुंची, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। आरोप है कि जब वे सोनू-मोनू गैंग के गांव पहुंचे, तो उनके और उनके समर्थकों पर गैंग की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। जवाब में अनंत सिंह के लोगों ने भी गोलीबारी की। इस मामले में पंचमहला थाना में कांड संख्या दर्ज 5/2025 केस यानी सोनू-मोनू केस को लेकर अनन्त सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।

इस मामले में हत्या की साजिश और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, अनंत सिंह लगातार इस मामले में खुद को निर्दोष बताते रहे हैं।

स्पेशल रिपोर्ट

Stay Connected

Popular News