त्रिपुरा चिटफंड केस में सीबीआई ने कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया

त्रिपुरा चिटफंड केस में सीबीआई ने कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया

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कोलकाता, 12 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने त्रिपुरा चिटफंड केस में बड़ी कार्रवाई की है। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न होने पर चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने सोमवार को यह कार्रवाई की थी, जिसके संबंध में मंगलवार को आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की गई है।

सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कई लोगों से धोखाधड़ी की शिकायतों के बाद 14 मार्च 2023 को जांच एजेंसी ने चिटफंड कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कंपनी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई। इसी क्रम में उन्हें त्रिपुरा चिटफंड मामले में कंपनी के डायरेक्टर पार्थ को वांछित घोषित किया गया था।

जांच के अनुसार, आरोपी निदेशक की फर्म ने करीब 25 लाख रुपये की सार्वजनिक धनराशि धोखाधड़ी और विश्वासघात के जरिए हड़प ली थी। इस धोखाधड़ी में निवेशकों को समय पर राशि और लाभ न लौटाना भी शामिल है। सीबीआई ने इस मामले में 28 सितंबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की।

आरोपी के खिलाफ त्रिपुरा की विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने 22 जुलाई 2025 को गैर-जमानती वारंट जारी किया। इसके बावजूद, आरोपी डायरेक्टर मुकदमे के दौरान निचली अदालत में पेश नहीं हुआ। इसी कारण 11 अगस्त को सीबीआई ने कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोलकाता की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। स्थानीय अदालत ने त्रिपुरा चिटफंड मामले में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) के सामने पेश करने के लिए तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की। फिलहाल, इस मामले का ट्रायल जारी है।

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