जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को झटका, याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को झटका, याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

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नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज सीबीआई की एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी।

लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में फिलहाल दखल नहीं देगा।

लालू प्रसाद यादव की ओर से यह दलील दी गई थी कि दिल्ली की निचली अदालत में 26 जुलाई से 2 अगस्त के बीच उनके और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई चल रही है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट को 12 अगस्त की निर्धारित तारीख से पहले उनकी अर्जी पर सुनवाई करनी चाहिए थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी यह मांग ठुकरा दी।

लालू यादव की याचिका में कहा गया कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में कोई ठोस आधार नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाई कोर्ट पहले ही तारीख दे चुका है और इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। अब इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 12 अगस्त को होगी।

जदयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने आईएएनएस से बातचीत में इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट से झटका लगना तो तय था। इन लोगों ने गरीबों का हक छीना है। गरीबों की जमीन लेकर नौकरियां दी हैं। ऐसी स्थिति में इसका पाप तो भुगतना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह झटका तो महज एक छोटा सा झटका है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता भी इनकी पार्टी को बड़ा झटका देने वाली है। सभी जानते हैं कि नौकरी के नाम पर जमीनें ली गई हैं।"

बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय में नौकरी के बदले कुछ लोगों से सस्ते दामों पर जमीन लिखवाई थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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